उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म:सरकार के नए आदेश के अनुसार अब महिलाओ से – शाम 7 से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी नहीं करा सकते।

UP में महिलाओं के लिए खास खबर है। अब शाम 7 से सुबह 6 बजे तक उनसे कार्यालय में ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी भी पड़े तो इसके लिए उसकी लिखित में अनुमति लेनी होगी।

यानी, अब बिना महिला की अनुमति के रात के समय में उसकी ड्यूटी लगाई तो सीधे कार्रवाई होगी। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है, तो कथित कंपनी या संस्था उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती है।

अगर नियम नहीं माना तो जुर्माना से जेल तक

अपर मुख्य सचिव (श्रम) श्री सुरेश चन्द्रा ने कहा, “लिखित सहमति के बाद महिला शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं। उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए free cab facicily देनी होगी। अगर कोई कंपनी या संस्था ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है।”

चंद्रा ने आगे कहा, “इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे के बाद काम करती हैं। कॉल सेंटर और होटल इंडस्ट्री में पूरी रात काम होता है रेस्ट्रोरेंट भी रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं करना चाहती है तो मैनेजमेंट उसको रोक नहीं सकता है।” जानकारों का यह भी कहना है कि इसमें संस्थान का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है।